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1993 मुंबई ब्लास्ट केस: अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
1993 मुंबई ब्लास्ट केस: अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा नई दिल्ली: 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषी अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सलेम ने याचिका दाखिल कर दावा किया है कि वह जेल में 25 साल की सजा पूरी कर चुका है, इसलिए उसे रिहा किया जाना चाहिए। ⚖️ क्या है सलेम की दलील? अबू सलेम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जेल प्रशासन ने उन्हें अंडरट्रायल के तौर पर बिताए गए समय का पूरा लाभ (सेट-ऑफ) नहीं दिया है, जबकि टाडा कोर्ट ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे। सलेम का कहना है कि यदि अंडरट्रायल अवधि को जोड़ा जाए, तो वह निर्धारित 25 साल की सजा पूरी कर चुका है। 📜 प्रत्यर्पण शर्तों से जुड़ा मामला यह मामला उन शर्तों से भी जुड़ा हुआ है जिनके तहत सलेम को 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। इन शर्तों में उसकी सजा की अवधि को लेकर कुछ सीमाएं तय की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही सलेम को अंतरिम राहत देने से इनकार कर चुका है और उसे बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी सजा की अवधि की गणना को लेकर अपील करने की अनुमति दी थी। 🏛️ CBI का क्या कहना है? वहीं, CBI ने विशेष टाडा कोर्ट में कहा है कि सलेम को अपनी दो पुरानी सजा के मामलों में लगाए गए जुर्माने का भुगतान करना होगा। एजेंसी के अनुसार, सलेम को कुल ₹16.51 लाख का जुर्माना जमा करना अनिवार्य है। CBI ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर तय समयसीमा तक यह रकम जमा नहीं की जाती है, तो सलेम को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। 🔍 कैसे जोड़ा गया सजा का समय? सलेम ने अपनी याचिका में बताया है कि उसने करीब 11 साल 10 महीने अंडरट्रायल के रूप में, लगभग 10 साल सजा के रूप में और 3 साल से अधिक अच्छे व्यवहार के आधार पर छूट (remission) के तौर पर पूरा किया है। इसी आधार पर उसने दावा किया है कि वह 25 साल की सजा पूरी कर चुका है। 📌 मामले की पृष्ठभूमि अबू सलेम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले का दोषी है, जिसमें देशभर में सनसनी फैल गई थी और सैकड़ों लोगों की जान गई थी। यह भारत के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। इस मामले में सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और वह फिलहाल नासिक रोड सेंट्रल जेल में बंद है। 🔍 निष्कर्ष: अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है, जो यह तय करेगा कि अबू सलेम को समयपूर्व रिहाई मिलती है या नहीं। यह फैसला न केवल इस केस के लिए बल्कि प्रत्यर्पण शर्तों और सजा की गणना से जुड़े कानूनी पहलुओं के लिए भी अहम साबित होगा।
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सीट का झगड़ा बना जानलेवा वार: मुंबई लोकल में कड़े से खूनखराबा, चलती ट्रेन में दहशत का मंजर
सीट का झगड़ा बना जानलेवा वार: मुंबई लोकल में कड़े से खूनखराबा, चलती ट्रेन में दहशत का मंजर मुंबई: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में एक बार फिर यात्री सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। गुरुवार तड़के अंबरनाथ जाने वाली लोकल ट्रेन में सीट को लेकर हुआ विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें दो यात्री घायल हो गए। यह घटना डोंबिवली और ठाकुरली स्टेशनों के बीच आधी रात के बाद हुई। शुरुआती रिपोर्ट्स में हमले के लिए धारदार हथियार के इस्तेमाल की बात कही गई थी, लेकिन बाद में सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी तेज हथियार का उपयोग नहीं किया गया था। यात्री का आरोप: कड़ा निकालकर किया हमला घायल यात्री के अनुसार, वह काम से लौटने के बाद ट्रेन में सवार हुआ था और भीड़ कम होने पर सीट पर आराम कर रहा था। इसी दौरान डोंबिवली स्टेशन से कुछ लोग ट्रेन में चढ़े और उसे सीट छोड़ने को कहा। यात्री का दावा है कि जैसे ही वह उठने लगा, उन लोगों में से एक ने अपना मेटल कड़ा (ब्रैसलेट) निकालकर उसके सिर पर कई बार वार किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। उसने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसे चलती ट्रेन से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन ठाकुरली स्टेशन पर कुछ अन्य यात्रियों ने बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई। पुलिस का पक्ष: आपसी झगड़े में लगी चोट हालांकि, GRP के अनुसार यह मामला दो व्यक्तियों के बीच हुए आपसी झगड़े का है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पनवेल-अंबरनाथ लोकल के लगेज डिब्बे में करीब 12:10 बजे दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसमें सिर पर चोट लगी। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि चोट मेटल कड़े के लगने से हुई, न कि किसी धारदार हथियार से। घायलों का इलाज जारी ट्रेन के कल्याण स्टेशन पहुंचने पर RPF और GRP के जवान मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आगे इलाज के लिए सायन अस्पताल रेफर किया गया। पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना गौरतलब है कि पिछले महीने 23 जून को भी लोकल ट्रेन में एक यात्री की हत्या कर दी गई थी। चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल में दरवाजा बंद करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। निष्कर्ष: मुंबई लोकल में लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाएं यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। प्रशासन के लिए यह जरूरी हो गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके।
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दूध नहीं जहर का धंधा: डिटर्जेंट से बनी मिलावटी लहर में डूबा महाराष्ट्र, करोड़ों लीटर का काला सच उजागर
दूध नहीं जहर का धंधा: डिटर्जेंट से बनी मिलावटी लहर में डूबा महाराष्ट्र, करोड़ों लीटर का काला सच उजागर धाराशिव (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के भूम तालुका से एक चौंकाने वाला सिंथेटिक दूध घोटाला सामने आया है, जिसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की जांच में खुलासा हुआ है कि बड़े पैमाने पर डिटर्जेंट पाउडर, पाम ऑयल और घटिया केमिकल मिलाकर नकली दूध तैयार किया जा रहा था। करोड़ों लीटर नकली दूध का खेल जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पिछले छह महीनों में करीब 2,30,470 किलोग्राम घटिया मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया। इससे लगभग 23 लाख लीटर से ज्यादा सिंथेटिक दूध तैयार किया गया, जिसकी कीमत करीब 9.21 करोड़ रुपये आंकी गई है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस नकली दूध को असली दूध में 10% की मात्रा में मिलाकर बाजार में बेचा जा रहा था। इसी आधार पर अधिकारियों को आशंका है कि 2.3 करोड़ लीटर से ज्यादा मिलावटी दूध महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई किया गया। डिटर्जेंट और केमिकल से बनता था ‘दूध’ जांच में यह भी सामने आया कि दूध को असली जैसा दिखाने और फैट की मात्रा बनाए रखने के लिए डिटर्जेंट पाउडर, पाम ऑयल और सस्ते केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। सात आरोपियों पर केस, अभी फरार इस गंभीर मामले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन घटना के कई दिन बाद भी सभी आरोपी फरार हैं। उन्हें पकड़ने के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है और लगातार छापेमारी की जा रही है। स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के केमिकलयुक्त दूध का सेवन लीवर, किडनी और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है। कानूनी कार्रवाई होगी सख्त फूड सेफ्टी कानून के तहत इस तरह की खतरनाक मिलावट करने वालों को 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। जांच में और खुलासे संभव पुलिस के अनुसार, यह रैकेट भूम क्षेत्र के कई दूध संग्रह केंद्रों से संचालित हो रहा था। इस मामले में अभी और बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि हजारों लीटर नकली दूध खरीदने वाले लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। निष्कर्ष: यह मामला न सिर्फ कानून-व्यवस्था, बल्कि आम लोगों की सेहत से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के खतरनाक घोटाले पर रोक लग सके।
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मुंबई के ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी, जांच के बाद निकली फर्जी कॉल
मुंबई के ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी, जांच के बाद निकली फर्जी कॉल मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित प्रतिष्ठित ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद रविवार देर रात हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए होटल परिसर की गहन जांच की, जिसके बाद यह धमकी फर्जी साबित हुई। आधी रात को आया कॉल पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रात करीब 12:13 बजे नवी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसमें उसने दावा किया कि “दाऊद ने ताज होटल में बम रख दिया है।” इस सूचना को तुरंत मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को भेजा गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई धमकी मिलते ही कोलाबा पुलिस, क्राइम ब्रांच और बम निरोधक दस्ता (BDDS) की टीम मौके पर पहुंची। होटल के लॉबी, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, स्विमिंग पूल, पार्किंग और आसपास के सभी संवेदनशील इलाकों की गहन तलाशी ली गई। कई घंटों तक चली इस जांच के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि होटल परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला है और यह धमकी पूरी तरह से फर्जी थी। कॉलर की तलाश जारी तकनीकी जांच में पता चला है कि यह कॉल नवी मुंबई के तुर्भे इलाके से की गई थी। पुलिस ने कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 26/11 हमले की यादें ताजा गौरतलब है कि मुंबई का ताज होटल 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान प्रमुख निशाना रहा था, जिसमें 166 लोगों की जान गई थी। ऐसे में इस तरह की धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। दिल्ली में भी मिला था ऐसा ही अलर्ट इससे पहले दिल्ली के लाल किले को उड़ाने की धमकी भी सामने आई थी, जिसे बाद में फर्जी पाया गया। दोनों ही मामलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्परता दिखाते हुए हालात को नियंत्रित किया। निष्कर्ष: हालांकि यह धमकी झूठी निकली, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सतर्कता की आवश्यकता को उजागर किया है। पुलिस अब दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है।
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